सालाना आमदनी पर कर बचाने के लिए एक लाख रुपए की बचत की सीमा के बारे में सभी जानते हैं।लेकिन बहुत कम लोगों को इसबात की जानकारी है कि करबचाने के लिए आयकर कानूनकी धारा 80 डी का भी इस्तेमालकिया जा सकता है।
विकास ने अपने पूरे परिवार केलिए मेडिकल इंश्योरेंस ली है।वह प्रतिवर्ष खुद के लिए 9,000 रुपए और अपनी पत्नी के लिए 8,000रुपए प्रीमियम का भुगतान करते हैं। इसके अलावा वह अपने पिता केलिए 7,000 रुपए और चाचा के स्वास्थ्य बीमा के लिए 6,000 रुपएसालाना का प्रीमियम भरते हैं। क्या वह इस पर कर कटौती का लाभ लेसकते हैं ?
मेडिकल इंश्योरेंस आप खुद के साथ - साथ अपने परिवार के लिए भीले सकते हैं और धारा 80 डी के तहत प्रीमियम की राशि आय में सेकटौती के योग्य होती है। यह कटौती प्रीमियम की राशि या 15,000रुपए ( जो भी कम हो ) के लिए मिलती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यहप्रीमियम की राशि या 20,000 रुपए ( जो भी कम हो ) है। कटौती उसीस्थिति में उपलब्ध होती है जब प्रीमियम का भुगतान चेक या क्रेडिटकार्ड के जरिए किया जाए। नकद भुगतान पर यह लाभ नहीं मिलता।
करदाता खुद के लिए , पति या पत्नी के लिए , आश्रित माता - पिता याआश्रित बच्चों के लिए ली जाने वाली मेडिकल इंश्योरेंस पर ही कर लाभले सकता है। इसके लिए भी जरूरी है कि उस मेडिकल इंश्योरेंस स्कीमको जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या बीमा नियामक एवं विकासप्राधिकरण ( इरडा ) से मंजूरी प्राप्त हो। अगर आप अपने परिवार के साथही 65 वर्ष से अधिक आयु वाले माता - पिता के लिए इंश्योरेंस लेते हैंतो आप इस पर 35,000 रुपए तक की कर कटौती ले सकते हैं।
विकास के मामले में कर कटौती इस प्रकार होगी :
खुद के बीमा के लिए प्रीमियम का भुगतान : 9 , 000 रुपए
पत्नी के लिए प्रीमियम का भुगतान : 8 , 000 रुपए
कुल प्रीमियम ( 9 , 000 रुपए जमा 8,000 रुपए ): 17 , 000 रुपए।
नियम के अनुसार विकास बीमा के प्रीमियम की राशि या 15,000 रुपएमें से जो भी कम राशि हो , उस पर कर कटौती ले सकते हैं। विकासके लिए यह राशि 15,000 रुपए की होगी। विकास अपने पिता कीमेडिकल इंश्योरेंस के लिए 7,000 रुपए के प्रीमियम पर भी कर कटौतीका लाभ ले सकते हैं। इस तरह उनकी कुल कटौती ( 15 , 000 रुपएजमा 7,000 रुपए ) 22 , 000 रुपए की होगी। विकास ने अपने चाचा केबीमा के लिए जिस प्रीमियम का भुगतान किया है , उस पर उन्हें कोईकर लाभ नहीं मिलेगा।
अगर पति और पत्नी दोनों नौकरीपेशा हैं तो वे हेल्थ इंश्योरेंस के वार्षिकप्रीमियम पर अलग - अलग 15,000 रुपए तक की कर कटौती ले सकतेहैं। अगर दोनों मिलकर 20,000 रुपए का प्रीमियम भरते हैं तो उनमें सेएक 15,000 रुपए और दूसरा 5,000 रुपए की कटौती का दावा कर सकताहै।
आज के दौर में चिकित्सा और अस्पताल का खर्च काफी महंगा हो गयाहै , विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसका भार सहना काफी मुश्किलहोता है। ऐसे में करदाता मेडिक्लेम के जरिए अपने परिवार के लिएस्वास्थ्य बीमा लेकर सुरक्षा के साथ ही धारा 80 डी के तहत कर लाभले सकते हैं।
Source : ET Hindi
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